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Monday, 6 May, 2024
होमदेश'मेरे साथ जबरदस्ती की, शादी को लेकर झूठ बोला'— दिल्ली की महिला ने IAF विंग कमांडर पर लगाया रेप का आरोप

‘मेरे साथ जबरदस्ती की, शादी को लेकर झूठ बोला’— दिल्ली की महिला ने IAF विंग कमांडर पर लगाया रेप का आरोप

महिला का दावा है कि वह एक प्रशिक्षु थी लेकिन बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत अदालती दस्तावेज़ में कहा गया है कि वह भारतीय वायुसेना में 'अस्थायी ड्यूटी पर एक तैनात मनोवैज्ञानिक' थी.

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नई दिल्ली: वायु सेना के एक विंग कमांडर पर 24 वर्षीय महिला ने बलात्कार करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है. आरोप लगाने वाली महिला ने भी खुद को भारतीय वायु सेना में ‘प्रशिक्षु’ होने का दावा किया है.

महिला ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि 38 वर्षीय आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके और डरा-धमका कर बार-बार उनका यौन शोषण किया.

1 दिसंबर को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज FIR के मुताबिक, आरोपी और पीड़िता की मुलाकात पिछले साल सितंबर में हुई थी. दिप्रिंट के पास FIR की कॉपी है.

FIR में कहा गया, “उसने मुझसे कहा कि वह मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है. मेरे बार-बार ना कहने के बावजूद उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए. मैंने विरोध किया कि यह ग़लत है और हमें शादी होने तक इंतज़ार करना चाहिए. हालांकि, उसने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की. फिर उसने मुझे समझाया कि वह जल्द ही मुझसे शादी करेगा.”

महिला ने FIR में यह भी दावा किया कि आरोपी ने उससे अपनी वैवाहिक स्थिति और परिवार के बारे में झूठ बोला था, और यहां तक ​​​​कि उसे अंबाला में अपने माता-पिता के घर भी ले गया था, जहां वह कई महीनों तक उसके साथ रही थी.

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उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके विरोध के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती की और उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा. उन्होंने बताया कि उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से भी उसका परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया था.

महिला ने कहा कि उसे आरोपी के बारे में सच्चाई 6 नवंबर को पता चली, जब उसने सोशल मीडिया पर एक अन्य महिला और दो बच्चों के साथ उसकी कुछ तस्वीरें देखीं. फिर महिला ने उससे और उसके माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया.

FIR के मुताबिक, वह 16 नवंबर को अंबाला में उसके घर गई, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ फिर से बलात्कार किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. इस घटना के बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई.

हालांकि, आरोपी ने अदालत में जमा की गई अपनी जमानत अर्जी में, जिसे दिप्रिंट ने देखा है, आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वे “अच्छे दोस्ताना रिश्ते और सहमति वाले रिश्ते” में थे. उन्होंने यह भी कहा कि महिला को उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पहले से पता था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारी ने दिप्रिंट से कहा, “महिला दिल्ली की रहने वाली है और बलात्कार की पहली घटना दिल्ली में हुई थी. आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त है. उससे पूछताछ की जा रही है.”

दिप्रिंट ने कॉल और मैसेज के जरिए डीसीपी (नई दिल्ली) प्रणव तायल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला. उत्तर मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.

पीआरओ डिफेंस (पश्चिमी कमान) ने भी दिप्रिंट से पुष्टि की कि उन्हें इन आरोपों और FIR के बारे में पता है. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी मामले की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं.

इस बीच, आरोपी को मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है. सुनवाई की अगली तारीख 3 जनवरी है.

इस तरह के मामलों में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए सैन्य कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता मेजर सुधांशु एस. पांडे ने कहा कि आरोपी पर भारतीय वायु सेना द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.

पांडे ने दिप्रिंट से कहा, “इस मामले को सिविल कोर्ट में चलाया जाना चाहिए क्योंकि कथित घटना जम्मू-कश्मीर जैसे सक्रिय क्षेत्र में नहीं हुई है. इसके अलावा, पीड़ित भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं है. इसलिए, भारतीय वायुसेना द्वारा आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.”

दिप्रिंट कॉल और मैसेज के जरिए आरोपी विंग कमांडर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रतिक्रिया मिलने पर रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी.

‘मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी’

FIR में महिला ने बताया है कि कैसे आरोपी कथित तौर पर उसे अंबाला में अपने माता-पिता से मिलवाने ले गया.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा, “मैं इस साल अप्रैल तक उसके माता-पिता के साथ वहां रहने लगी और यहां मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरे साथ जबरदस्ती की. वह मुझसे कहता रहा कि वह मुझसे शादी करेगा. वह मुझे हर जगह अपनी पत्नी की तरह ले जाता था. जब भी मैं उससे शादी के बारे में पूछती या उस पर दबाव डालती तो वह कोई न कोई बहाना बना देता. उसने मुझे आश्वस्त किया कि उसने अपने परिवार और दोस्तों के सामने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है और वह मुझे धोखा नहीं देगा. इसी के चलते मैंने उस पर भरोसा किया.”

महिला के मुताबिक आरोपी ने इसी साल दार्जिलिंग में उससे सगाई भी कर ली.

हालांकि, महिला ने FIR में आरोप लगाया कि 6 नवंबर को उसने एक अन्य महिला और उसके दो बच्चों के साथ उसकी तस्वीरें देखीं.


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FIR में कहा गया, “मैंने पता लगाने के लिए उसे और उसके माता-पिता को फोन किया लेकिन किसी ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया. बाद में उसने मुझे फोन किया और 13 नवंबर तक का समय देने को कहा और कहा कि वह तब मुझे सब कुछ समझा देगा. लेकिन, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया. इसलिए मैं 16 नवंबर को अंबाला में उनके घर पहुंची.”

हालांकि, जब उसने उसके धोखे के बारे में उससे बात की, तो आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है.

FIR में कहा गया है, “जब मैं चिल्लाई तो उसने मेरे साथ दोबारा बलात्कार किया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.”

‘वैवाहिक स्थिति के बारे में पता था’

आरोपी ने 12 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत के सामने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की और दावा किया कि उसने कभी भी महिला से अपनी वैवाहिक स्थिति नहीं छिपाई थी और वह उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में जानती थी. उसने कहा कि उसने अपनी आधिकारिक हैसियत से उन्हें कुछ दस्तावेज़ दिखाए थे, जिनमें स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में लिखा था.

इसके अलावा, आरोपी ने अदालत के समक्ष कहा कि वह अपनी पत्नी के माध्यम से महिला से मिला था. बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि उसकी शादी 2009 में हो गई थी और यह बात महिला को अच्छी तरह से पता था.

बचाव पक्ष ने कहा, “अभियोजन पक्ष का पूरा मामला एक आरोप के इर्द-गिर्द घूमता है जो आरोपी की शादी के बारे में तथ्य की गलत बयानी है. शिकायतकर्ता का आरोप पूरी तरह से झूठा और तुच्छ है और इस तथ्य को पत्नी और शिकायतकर्ता के सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) से सत्यापित किया जा सकता है.”

इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि महिला ने आरोपी पर उसे भारतीय वायुसेना में एक स्थायी डॉक्टर के रूप में नियुक्त करने के लिए दबाव डाला था और जब उसने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे धमकी देना शुरू कर दिया. बचाव पक्ष द्वारा दिए गए अदालती दस्तावेज़ में महिला का उल्लेख भारतीय वायु सेना में अस्थायी ड्यूटी पर एक मनोवैज्ञानिक के रूप में किया गया है.

इस बीच, दिप्रिंट से बात करते हुए महिला ने बचाव पक्ष के सभी दावों से इनकार किया है. उन्होंने कहा, “मैं एक मनोवैज्ञानिक नहीं थी, मैं एक प्रशिक्षु थी. उनके व्यक्तिगत विवरण की जांच करने के लिए मेरे पास कोई सैन्य पहुंच नहीं थी और उन्होंने मेरे सामने जो भी फॉर्म भरे थे.”

उन्होंने कहा, “मैं उसकी पत्नी को भी नहीं जानती.”

कॉल डिटेल्स के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “जिस सीडीआर का उसने उल्लेख किया है वह एक मिनट के अंतराल के साथ दो कॉल हैं और वह भी डेढ़ साल की टाइमलाइन में. मैं एक काउंसलर हूं, मुझे दिन भर में कई फोन आते हैं.”

महिला ने आगे कहा, “इसके अलावा, उस समय, जब पत्नी (जैसा कि आरोपी ने दावा किया था) ने फोन किया था, तो वह उन कॉलों को अटेंड कर सकती थी क्योंकि हम अंबाला में एक साथ रह रहे थे. फोन हर समय उसके पास रहता था.”

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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