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Sunday, 7 July, 2024
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खाद्य मंत्रालय ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ पोर्टेबिलिटी लागू करने के समय को 2021 से आगे बढ़ाने पर कर रही है विचार

‘एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड’ योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने की स्थिति में उसी राशन कार्ड से दूसरे राज्य से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी.

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नई दिल्ली: खाद्य मंत्रालय ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बनी एक अधिकार प्राप्त समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई . खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इसकी अध्यक्षता की. यह बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन समयसीमा के विस्तार की समीक्षा और मंजूरी के लिए बुलायी गयी थी. इसी प्रबंधन प्रणाली के तहत ‘एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड’ योजना को लागू किया जाएगा.

यह प्रणाली राज्यों के बीच राशन कार्ड की पोर्टिबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराएगी.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रबंधन प्रणाली के तहत अब तक किए गए काम को जारी रखने और इसे और मजबूत बनाने को देखते हुए इसे मार्च 2021 के बाद लागू करने पर विचार किया जा रहा है.

‘एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड’ योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने की स्थिति में उसी राशन कार्ड से दूसरे राज्य से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी.

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