बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), 23 अगस्त (भाषा) स्थानीय अदालत ने हत्या के 13 साल पुराने एक मामले में बुधवार को पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मनु कालिया की अदालत ने आशीष नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में प्रेमपाल, महावीर, कृष्ण, सूरज और श्योराज को दोषी करार दिया।
शर्मा ने बताया कि दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गई।
यह घटना 25 नवंबर, 2010 की है। आरोपियों ने मामूली झगड़े के बाद आशीष की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में अरनिया थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
भाषा सं राजेंद्र अर्पणा
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