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सोमवार, 16 जून, 2025
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मणिपुर के उखरुल में जमीन को लेकर गोलीबारी, निषेधाज्ञा आदेश लागू

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इंफाल, दो अक्टूबर (भाषा) मणिपुर के उखरुल शहर में ‘स्वच्छता अभियान’ के तहत एक भूखंड की सफाई को लेकर बुधवार को दो समूहों के बीच गोलीबारी के बाद निषेधाज्ञा आदेश लागू कर दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्ष नगा समुदाय के लेकिन अलग-अलग गांव के थे तथा दोनों जमीन पर अपना दावा जताते हैं।

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हो गए और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया है।

निषेधाज्ञा लगाने के आदेश में, उखरुल के उप-मंडलीय दंडाधिकारी डी. कामई ने पुलिस अधीक्षक से मिले एक पत्र का हवाला दिया जिसमें थावईजाव हंगपुंग यंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (टीएचवाईएसओ) द्वारा आयोजित ‘‘सामाजिक कार्य’’ तथा उस पर हुनफुन गांव प्राधिकरण द्वारा हुनफुन इलाके में आपत्ति की ‘‘आशंका’’ जतायी गयी है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘हुनफुन और हंगपुंग गांवों के बीच भूमि विवाद के संबंध में कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा होने की आशंका है जिससे दो गांवों के बीच शांति भंग हो सकती है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘अब, इसलिए… भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 की उप-धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी व्यक्ति की उनके संबंधित आवासों के बाहर आवाजाही और किसी भी ऐसे अन्य कार्य या गतिविधि पर दो अक्टूबर को सुबह साढ़े नौ बजे से अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश जारी किया जाता है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकती है।’’

भाषा गोला नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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