कानपुर (उप्र), दो मई (भाषा) कानपुर जिले के रावतपुर थानाक्षेत्र में पुलिस ने उप्र प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के एक अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर) (आईआईटी-के) की 27 वर्षीय शोध छात्रा के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार यह प्राथमिकी तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मोहसिन खान की पत्नी सुहैला सैफ ने दर्ज कराई है। मोहसिन खान पर शोध छात्रा ने अपने यौन शोषण का आरोप लगाया है।
कल्याणपुर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अभिषेक पांडेय ने बताया कि बुधवार को मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत के आदेश के बाद रावतपुर थाने में शोध छात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि उपनिरीक्षक पुष्पराज सिंह को आरोपों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है।
मीडियाकर्मियों को तथ्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए सुहैला ने कहा कि शोध छात्रा एक दिसंबर को रावतपुर में उनके सरकारी आवास पर पहुंची और उनके कमरे में जबरन घुस गई, जहां वह अपने माता-पिता और नवजात बेटे के साथ मौजूद थीं।
सुहैला के मुताबिक इससे पहले कि वह कुछ समझ पातीं, लड़की ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और खुद को आईआईटी-के की पीएचडी छात्रा बताया और कहा कि वह एसीपी मोहसिन खान से शादी करना चाहती है।
सुहैला के मुताबिक शोधछात्रा ने कहा कि वह मोहसिन से बहुत प्यार करती है लेकिन आप (सुहैला) और आपके बेटे एवं बेटी उसके और मोहसिन के बीच बाधा बन रहे हैं, जिसके कारण मोहसिन उससे शादी नहीं कर पा रहा है।
सुहैला का कहना है कि इस छात्रा ने उन्हें मोहसिन को छोड़ने के लिए कहा, वरना झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। उसने मोहसिन को शारीरिक शोषण के आरोप में निलंबित करवाने की धमकी भी दी और कहा कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह एसीपी और अन्य को फंसाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगी।
सुहैला ने अपनी तहरीर में कहा कि जब उसने इन बयानों पर आपत्ति जताई, तो शोध छात्रा उग्र और हिंसक हो गयी, उसने उसे और उसके परिवार को गाली दी एवं जान से मारने की धमकी दी। सुहैला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति को जानबूझकर फंसाया गया, जिसे उसने ‘हनीट्रैप’ बताया।
रावतपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गयी पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद सुहैला सैफ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने बाद में आईआईटी-के छात्र के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया और आरोपों की उचित जांच का निर्देश दिया।
आईआईटी-के की शोध छात्रा द्वारा लगाए गए बलात्कार के शुरुआती आरोपों के बाद तत्कालीन एसीपी (कलेक्टर गंज) मोहसिन खान का 12 दिसंबर को तबादला कर दिया गया था। प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के 2013 बैच के अधिकारी मोहसिन खान को कलेक्टर गंज सर्किल से हटाकर लखनऊ में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
खान पर कल्याणपुर थाने में कथित तौर पर ‘धोखेबाज़ी करके यौन संबंध बनाने’ का मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
आईआईटी-के ने डीजीपी मुख्यालय की सिफारिश के बाद लगभग चार महीने पहले साइबर अपराध और अपराध विज्ञान में मोहसिन खान के पीएचडी पंजीकरण को भी समाप्त कर दिया था। मोहसिन खान आईआईटी-के से ‘साइबर क्राइम’ और ’क्रिमिनोलॉजी’ में पीएचडी कर रहे थे।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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