अमृतसर, 25 नवंबर (भाषा) पंजाब में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 10 साल के एक लड़के और उसके पिता समेत चार लोगों के खिलाफ बंदूक संस्कृति के ‘‘महिमामंडन’’ के आरोप में मामला दर्ज किया। हालांकि बाद में यह पता चलने पर कि वह एक ‘‘ खिलौना बंदूक” थी, प्राथमिकी रद्द कर दी गई।
कथूनंगल पुलिस थाने में बुधवार को यह मामला दर्ज किया गया था।
लड़के के पिता ने फेसबुक पेज पर अपने बेटे की एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें बच्चा कंधे पर कारतूस पेटी के साथ बंदूक लिए खड़ा नजर आ रहा था।
इस सिलसिले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोशल मीडिया सहित बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले आग्नेयास्त्रों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा रखा है।
पुलिस ने फोटो में दिख रहे लड़के और उसके पिता समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (अमृतसर ग्रामीण) स्वप्न शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन यह विशेष रूप से 10 वर्षीय लड़के के खिलाफ नहीं थी।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर कुछ भ्रम हो गया था और जांच के बाद सब स्पष्ट हो गया व पुलिस प्राथमिकी को निरस्त कर रही है।
भाषा रवि कांत पवनेश
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