कोच्चि, 22 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय से राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में उसकी वित्तीय स्थिति विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ‘‘अनुकूल’’ नहीं है।
राज्य सरकार ने 78 वर्षीय महिला मरियाकुट्टी द्वारा अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा। मरियाकुट्टी ने पिछले कुछ महीनों से सरकार से पेंशन की वह राशि न मिलने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसकी वह हकदार है।
राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में दो अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन लागू हैं और लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है, लेकिन इसका अनुपात बहुत कम है।
राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि भारत सरकार ने जुलाई, 2023 से इन योजनाओं के तहत अपना हिस्सा नहीं भेजा है।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि अदालत संबंधित योजना के तहत बकाया राशि या वर्तमान पेंशन का भुगतान करने के लिए सरकार को कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकती।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह अदालत इस समय याचिकाकर्ता और उसके जैसे कई अन्य लोगों के प्रति केवल सहानुभूति जताकर इस मामले को छोड़ सकती है लेकिन वह केरल सरकार के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं है।’’
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है।
भाषा सिम्मी संतोष
संतोष
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