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रविवार, 11 मई, 2025
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फिल्म उद्योग को महिलाओं के अनुकूल होना चाहिए : केरल की मंत्री वीणा जॉर्ज

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तिरुवनंतपुरम, तीन अप्रैल (भाषा) केरल सरकार में मंत्री वीणा जॉर्ज ने बृहस्पतिवार को कहा कि फिल्म उद्योग एक सुरक्षित और महिला-अनुकूल स्थान होना चाहिए तथा फिल्म निर्माण के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना निर्माता की जिम्मेदारी है।

वीणा जॉर्ज ने कहा, ‘‘ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अधिकाधिक महिलाओं को कैमरे के सामने और पीछे दोनों जगह आगे आना चाहिए। जब कोई फिल्म बनाई जाती है, तो फिल्म निर्माण में शामिल सभी लोगों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। पॉश अधिनियम (यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम)- 2013 के प्रावधानों और न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर यह और भी आवश्यक है।’’

राज्य की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोगों के बीच पॉश अधिनियम (यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केरल के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जेंडर पार्क के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

उन्होंने कहा कि पॉश अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किया गया है।

जॉर्ज ने कहा, ‘‘ फिल्म निर्माता को नियोक्ता माना जाता है, इसलिए आंतरिक समितियां गठित करना तथा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। विभिन्न संगठनों की भागीदारी से यह संकेत मिलता है कि फिल्म उद्योग इस पहल को सकारात्मक रूप से अपना रहा है।’’

मंत्री ने कहा कि यह सबसे प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक होगा जिसका उद्देश्य मलयालम फिल्म उद्योग को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाना है।

उन्होंने कहा कि सरकार कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को बहुत महत्व देती है।

भाषा रवि कांत रवि कांत देवेंद्र

देवेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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