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शनिवार, 5 जुलाई, 2025
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फिल्म जगत ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी का किया स्वागत

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मुंबई, 19 अप्रैल (भाषा) सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने का भारतीय फिल्म जगत की हस्तियों ने स्वागत किया और कहा कि इस कदम से ‘‘फिल्मों की पायरेसी रोकने में मदद मिलेगी।’’

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद के अगले सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पायरेसी रोकने, आयुसीमा के आधार पर फिल्मों का वर्गीकरण करने तथा मौजूदा कानून के पुराने पड़ चुके कई प्रावधानों में बदलाव किये जाने की विभिन्न हितधारकों द्वारा मांग की जा रही थी।

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने ट्विटर पर ठाकुर को टैग करते हुए लिखा , ‘‘सिनेमैटोग्राफ कानून में संशोधन करने के लिए भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सलाम, इससे फिल्में देखने का अनुभव बेहतर होगा।’’

वहीं, प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज ने अपने ट्विटर हैंडल से यह बयान जारी किया है कि इस कदम से पायरेसी रोकने में मदद मिलेगी।

कंपनी ने एक बयान में कहा है, ‘‘टी-सीरीज सिनेमैटोग्राफ कानून, 1952 में सरकार द्वारा हाल में किए गए संशोधन के माध्यम से पायरेसी की रोकथाम करने संबंधी प्रयास का समर्थन करती है। यह कदम बहुत प्रभावी है क्योंकि इससे ना सिर्फ फिल्म उद्योग को तेजी से विकसित होने में मदद मिलेगा बल्कि रोजगार का सृजन भी होगा।’’

अभिनेता-निर्देशक आर. माधवन ने भी इसे ‘‘कमाल’’ का कदम बताया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे पायरेसी की रोकथाम करने में मदद मिलेगी। यह बहुत अच्छा है। मैंने इसका इंतजार किया है और इसका उपयोग करने वाला हूं। बेहद उम्दा कदम।’’

संवाददाता सम्मेलन के दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि संशोधन विधेयक में आयुसीमा के लिहाज से फिल्मों को वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल फिल्में ‘यू’, ‘ए’ और ‘यूए’ तीन श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं।

भाषा अर्पणा सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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