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सोमवार, 9 जून, 2025
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फीस विवाद: डीपीएस द्वारका की याचिका पर अदालत ने शिक्षा निदेशालय से जवाब मांगा

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नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशालय को दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका की एक याचिका पर जवाब दाखिल करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। स्कूल ने उक्त याचिका में शिक्षा निदेशालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विद्यालय को उन 31 छात्रों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें बढ़ी हुई फीस का भुगतान नहीं करने पर निष्कासित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने स्कूल की याचिका पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवायी 28 अगस्त को करना निर्धारित किया, जिस दिन 100 से अधिक अभिभावकों की एक अन्य याचिका पर सुनवायी भी निर्धारित है। इन अभिभावकों ने फीस वृद्धि के मुद्दे के बीच अपने बच्चों के संरक्षण का का अनुरोध किया है।

सुनवायी के दौरान स्कूल के वकील ने अदालत से शिक्षा निदेशालय के 15 मई के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसमें स्कूल को 9 मई को जारी नाम काटने के आदेश को वापस लेने और फीस नहीं चुकाने वाले छात्रों को स्कूल में फिर से वापस लेने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने कई अभिभावकों की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने मामले में पक्षकार बनने और अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया था।

स्कूल ने दावा किया कि शिक्षा निदेशालय का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और कानून के विपरीत है तथा इसमें फीस नहीं चुकाने वाले छात्रों को स्कूल द्वारा फिर से वापस लेने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।

भाषा अमित माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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