scorecardresearch
Friday, 23 January, 2026
होमदेशफरीदाबाद : अदालत ने शूटिंग कोच भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

फरीदाबाद : अदालत ने शूटिंग कोच भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Text Size:

फरीदाबाद, 23 जनवरी (भाषा) फरीदाबाद की एक अदालत ने यहां के एक होटल में नाबालिग निशानेबाज का कथित यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने फरार भारद्वाज की ओर से दाखिल अर्जी नामंजूर की।

फरीदाबाद पुलिस ने 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज के यौन उत्पीड़न के आरोपों में राष्ट्रीय शूटिंग कोच भारद्वाज के खिलाफ छह जनवरी को एनआईटी फरीदाबाद के महिला पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामला सामने आने के बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने कोच को निलंबित कर दिया था।

शिकायत के मुताबिक घटना 16 दिसंबर, 2025 को दक्षिण दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान हुई थी। पीड़िता अगस्त 2025 में कोच भारद्वाज के संपर्क में आयी थी।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कोच ने पहले उसे मैच में उसके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में स्थित एक होटल की लॉबी में मिलने के लिए बुलाया।

पीड़िता के मुताबिक जब वह होटल पहुंची तो भारद्वाज ने अधिक गहन चर्चा करने के बहाने उसे कथित तौर पर अपने कमरे में आने के लिए मजबूर किया यौन उत्पीड़न किया।

भाषा धीरज माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments