scorecardresearch
सोमवार, 9 जून, 2025
होमदेशफर्जी विज्ञापन के लिए मुआवजा अदा करने के आदेश के खिलाफ फेसबुक इंडिया ने किया अदालत का रुख

फर्जी विज्ञापन के लिए मुआवजा अदा करने के आदेश के खिलाफ फेसबुक इंडिया ने किया अदालत का रुख

Text Size:

नागपुर(महाराष्ट्र), 16 सितंबर (भाषा) फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर एक उपभोक्ता निवारण आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे एक श्रमिक को 25,599 रुपये अदा करने का निर्देश दिया गया था।

ऑनलाइन खरीदा गया उत्पाद नहीं मिलने और फर्जी विज्ञापन को लेकर आयोग ने यह निर्देश दिया था।

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक द्वारा दायर दो याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की। ये याचिकाएं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोंदिया द्वारा जून 2022 में जारी आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।

आयोग ने ऑनलाइन खरीदा गया उत्पाद उपभोक्ता को नहीं मिलने को लेकर कंपनियों को उसे 599 रुपये अदा करने और मानसिक वेदना के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने आयोग के आदेश पर रोक लगा दी लेकिन फेसबुक इंडिया और मेटा प्लेटफॉर्म्स को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में यह राशि जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और विषय की अगली सुनवाई 15 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी।

आयोग ने त्रिभुवन भोंगडे नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर आदेश जारी किया था। भोंगडे ने दावा किया था कि उसने फेसबुक पर मार्या स्टूडियोज द्वारा दिया गया एक विज्ञापन देखा था, जिसमें 599 रुपये में नाइकी कंपनी के जूते बेचे जा रहे थे।

भोंगडे ने कहा कि उसने सितंबर 2020 में जूतों के लिए एक आर्डर दिया और अपने डेबिट कार्ड से इसका भुगतान किया था, लेकिन उसे जूते नहीं भेजे गये। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने ‘कस्टमर केयर’ नंबर पर बात करने की कोशिश की, जहां एक व्यक्ति ने उसके साथ 7,568 रुपये की ठगी की।

भाषा

सुभाष रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments