मुंबई, 27 मई (भाषा) क्रूज जहाज से मादक द्रव्य की बरामदगी मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। इस मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है:
दो अक्टूबर, 2021: एनसीबी की टीम ने उसके मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में देर रात को क्रूज जहाज पर छापा मारा था। वहां से प्रतिबंधित मादक पदार्थ मिलने के सिलसिले में आर्यन खान एवं कुछ अन्य को पकड़ा गया।
तीन अक्टूबर: एनसीबी ने स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें एक दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा।
चार अक्टूबर: एनसीबी ने यह कहते उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की कि उसे मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय तस्करी से आरोपियों का संबंध बताने वाला सबूत मिला है। उनकी हिरासत सात अक्टूबर तक के लिए बढ़ायी गयी।
सात अक्टूबर: एनसीबी ने एक बार फिर तीनों की हिरासत बढ़ाने की मांग की लेकिन यह मानी नहीं गयी। आर्यन एवं अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गये।
आठ अक्टूबर : आर्यन खान जमानत के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में गये। लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि इस अदालत में उस पर विचार नहीं किया जा सकता।
नौ अक्टूबर: आरोपी जमानत के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत गये।
11 अक्टूबर : एनडीपीएस अदालत ने एनसीबी से 13 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
14 अक्टूबर : अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं जहां आर्यन खान एवं अन्य आरोपियों के वकीलों ने यह कहते हुए फिर से जमानत की गुहार लगायी कि आरोपियों को इस मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है। एनसीबी ने याचिका का विरोध किया।
20 अक्टूबर : विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान की याचिका खारिज की। आरोपी तब बंबई उच्च न्यायालय गया।
21 अक्टूबर : शाहरूख खान बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे।
26 अक्टूबर : बंबई उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई शुरू की और दलीलें तीन दिनों तक चलीं।
28 अक्टूबर : उच्च न्यायालय ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दी।
29 अक्टूबर : जमानत संबंधी औपचारिकताएं एवं कागजी कार्रवाई पूरी की गयी। शाहरूख खान की अभिनेत्री मित्र जूही चावला विशेष अदालत के सामने उनके 23 वर्षीय बेटे के लिए जमानतदार बनीं।
30 अक्टूबर : आर्यन खान को जेल से पूर्वाह्न करीब 11 बजे रिहा गया गया।
27 मई, 2022 : एनसीबी ने आरोपपत्र दाखिल किया तथा ‘पर्याप्त सबूत के अभाव’ में आर्यन खान एवं पांच अन्य को क्लीन चिट दी।
भाषा
राजकुमार मनीषा
मनीषा
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.