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Monday, 23 December, 2024
होमदेशअमृतसर में पुलिस-मूसेवाला के हत्यारों के बीच मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर मारे गए, एके47 और पिस्टल बरामद

अमृतसर में पुलिस-मूसेवाला के हत्यारों के बीच मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर मारे गए, एके47 और पिस्टल बरामद

गैंगस्टर एक पुरानी हवेली के अंदर छिपे हुए थे और पुलिस बाहर थी. मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं.

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नई दिल्ली: अमृतसर में पुलिस और मूसेवाला के हत्यारों के बीच जारी मुठभेड़ में बुधवार को दो संदिग्ध गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मारे गए हैं. उनके पास से पुलिस ने एके47 और एक पिस्टल बरामद की है. इस दौरान तीन पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने यह जानकारी दी.

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि, ‘अमृतसर मुठभेड़ में आज भारी गोलीबारी हुई, सिद्धू मूसेवाला मामले में शामिल 2 गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मारे गए. हमने एक एके47 और एक पिस्टल बरामद की है. 3 पुलिस अधिकारियों को भी मामूली चोटें आई हैं.

उन्होंने कहा हम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों पर नजर रख रहे थे और हमारी टास्क फोर्स ने इस इलाके में कुछ हलचल देखी. हमने उस पर कार्रवाई की. आगे की जांच के लिए हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर है.

घंटों चली मुठभेड़

इससे पहले जानकारी के मुताबिक बुधवार को पंजाब पुलिस अधिकारियों और अज्ञात बदमाशों के साथ गोलीबारी शुरू हुई थी. सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में तीन पुलिस वाले घायल हो गए हैं और एक गैंगस्टर की मौत हो गई है. गैंगस्टर पुरानी हवेली के अंदर छिपे हुए थे और पुलिस बाहर थी. एसएचओ सुखबीर सिंह ने कहा था, ‘ऑपरेशन जारी है लेकिन अभी यह आरोपियों के बारे में स्पष्ट नहीं है कि वे बदमाश हैं या आतंकवादी.’

सूत्रों ने बताया था कि पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल के साथ मुठभेड़ भकना गांव में जारी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बदमाश जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुसा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित तौर पर शामिल थे. ये दोनों फरार हो गए थे.

उन्होंने बताया कि बल ने इलाके की घेराबंदी कर ली है. गौरतलब है कि गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा गांव में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

14 जून को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने मूसेवाला मर्डर मामले में गैंगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी थी. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि लॉरेन्स बिश्नोई का मेडिकल एग्जामिनेशन कानून के मुताबिक होना चाहिए.


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