मुंबई, 19 जून (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली में रहने की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर भाविसकर ने नवलखा की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करने की अनुमति देना एक अलग बात है और उसे अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थायी रूप से निवास करने की अनुमति देना पूरी तरह से अलग बात है।’’
न्यायाधीश ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत की शर्तें तय करते समय नवलखा को ऐसी कोई छूट नहीं दी थी।
उन्होंने कहा, ‘‘यह अनावश्यक आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।’’
दिल्ली निवासी नवलखा (72) को इस मामले में अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी थी। उनकी जमानत की शर्तों में से एक यह भी थी कि विशेष एनआईए अदालत की अनुमति के बिना नवलखा मुंबई नहीं छोड़ेंगे।
भाषा शफीक धीरज
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