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Monday, 23 December, 2024
होमदेशED ने कुर्क की अतीक अहमद की 8.14 करोड़ रुपये की संपत्ति, रिश्तेदारों के खातों में भी जमा कराया था पैसा

ED ने कुर्क की अतीक अहमद की 8.14 करोड़ रुपये की संपत्ति, रिश्तेदारों के खातों में भी जमा कराया था पैसा

एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति में 'जमीन और बैंक खातों में जमा राशि है जिसकी कुल कीमत 8.14 करोड़ रुपये है और ये पूर्व विधायक एवं माफिया अहमद तथा उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है.

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नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के ‘गैंगस्टर’ और पूर्व सांसद अतीक अहमद की आठ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है. यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही धनशोधन के मामले की जांच के सिलसिले में की गई है.

एजेंसी ने कहा कि संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है जिनमें, ‘जमीन और बैंक खातों में जमा राशि है जिसकी कुल कीमत 8.14 करोड़ रुपये है और ये पूर्व विधायक एवं माफिया अहमद तथा उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है.’ कार्रवाई एजेंसी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने की है.

जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) कानून के तहत संपत्तियां कुर्क की गई हैं.

आदेश के मुताबिक, ईडी ने इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में स्थित भूखंड को कुर्क किया है और यह परवीन के नाम पर है.

ईडी ने बताया, ‘अतीक अहमद ने सिर्फ 4.5 करोड़ रुपये में यह संपत्ति खरीदी थी, जो सरकारी मूल्य 6.86 करोड़ रुपये से बहुत कम है.’

कुर्क संपत्ति में, अहमद के 10 खातों और परवीन के एक खाते में पड़े 1.25 करोड़ रुपये भी शामिल हैं.

अहमद (59) फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं और ईडी ने पिछले कुछ महीनों के दौरान उनसे पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया है.

उन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर कानून के तहत भी मामला दर्ज किया है.

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया है कि अहमद ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध तरीके से पैसा अर्जित किया और नकद को अपने और रिश्तेदारों के खातों में जमा कराया.

बयान में कहा गया है, ‘ईडी ने यह भी देखा कि उनके खातों में विभिन्न कंपनियों ने पैसा भेजा और इन कंपनियों को उनके (अहमद के) सहयोगी संचालित कर रहे थे.’

उसमें बताया गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल उनकी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया, जो सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गई है.

एजेंसी ने कहा कि उसे इन संपत्तियों और लेन-देन की जानकारी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, आयकर विभाग और कुछ अन्य एजेंसियों से मिली है.

बयान में कहा गया है, ‘आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इन कंपनियों में निवेश किए गए पैसे के स्रोत का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है.’

एजेंसी ने कहा कि आने वाले दिनों में अहमद और उनके सहयोगियों के खिलाफ कुर्की के ऐसे और आदेश जारी किए जा सकते हैं.

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में हत्या, उगाही, धोखाधड़ी और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों में 196 प्राथमिकियां दर्ज हैं और इनके आधार पर ईडी जांच कर रही है.


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