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Thursday, 6 February, 2025
होमदेशआरोपियों को दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध कराने में विफल रहने पर ईडी निदेशक तलब

आरोपियों को दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध कराने में विफल रहने पर ईडी निदेशक तलब

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नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से संबंधित धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जुड़े 88 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में आरोपियों को दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन को तलब किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने नवीन को 26 मार्च को अदालत में उपस्थित होने और आरोपियों को उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति लिखित में देने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मामले में यह आदेश ईडी के उप निदेशक दीपिन गोयल द्वारा अदालत को यह बताए जाने के बाद पारित किया कि ‘‘आरोपी व्यक्तियों को जो प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं, वे विभाग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतियां हैं।’’

न्यायाधीश ने मामले में देरी और आदेश सुनाए जाने की तिथि 25 जनवरी को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील की अनुपस्थिति का भी संज्ञान लिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘28 मार्च, 2024 के आदेश पत्रों के अनुसार स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध कराने के संबंध में दलीलों और मामले में देरी को देखते हुए यह अदालत ईडी के निदेशक को जांच अधिकारी के साथ अदालत में उपस्थित होने तथा आरोपी व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति लिखित रूप में बताने का निर्देश देना उचित समझती है।’’

भाषा

सुरभि वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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