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शनिवार, 28 जून, 2025
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ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में तीन होटलों को कुर्क किया

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(फाइल फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप के तीन होटलों और उनकी आय को जांच के तहत धनशोधन निरोधक अधिनियम में कुर्क किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ईडी के अनुसार तीनों संपत्तियों का संचयी मूल्य और उनकी कुल आय 15.78 करोड़ रुपये है।

यह जांच इस पर्यटन स्थल के होटलों, अतिथि गृहों, ‘रिसॉर्ट्स’ और ‘कॉटेज’ के मालिकों एवं निदेशकों तथा पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी पर आधारित है।

आरोप है कि ये लोग आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग, स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्माण तथा घने जंगलों, कृषि क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यवसाय संचालित करने में लिप्त थे।

ईडी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई की शिकायत में कहा गया है कि पीडीए अधिकारियों ने इन ‘खामियों’ को नजरअंदाज कर दिया।

पटनीटॉप एक हिल स्टेशन है जो उधमपुर से 47 किमी और जम्मू से 112 किमी दूर स्थित है। इस हिल स्टेशन पर साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।

ईडी ने कहा कि शुक्रवार को ‘होटल पाइन हेरिटेज’, ‘होटल ड्रीम लैंड’ और ‘होटल शाही संतूर’ के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था, जिसमें उनकी जमीन, भवन और 15.78 करोड़ रुपये की आय को कुर्क करने का आदेश दिया गया था।

ईडी के अनुसार, तीनों होटल पीडीए द्वारा अनुमत क्षेत्र से बाहर बनाए गए थे और उन्होंने ‘अवैध’ निर्माण किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जनवरी में इसी मामले में पटनीटॉप में दो संपत्तियों – ‘होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स’ और ‘होटल ग्रीन ऑर्किड’- को कुर्क किया था और कहा था कि उनकी कीमत 14.93 करोड़ रुपये है।

भाषा राजकुमार रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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