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Monday, 23 December, 2024
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JKCA घोटाला मामले में ED ने फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां की अटैच

कुर्क की गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य (बुक वैल्यू) 11.86 करोड़ रुपये है जबकि बाजार मूल्य लगभग 60-70 करोड़ रुपये है.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी अनुलग्नक आदेश जारी किया है और कुर्क की गई संपत्तियां जम्मू और श्रीनगर में स्थित हैं.

उन्होंने बताया कि दो अचल संपत्तियां आवासीय हैं, एक व्यावसायिक संपत्ति है, जबकि तीन अन्य भूखंड भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य (बुक वैल्यू) 11.86 करोड़ रुपये है जबकि बाजार मूल्य लगभग 60-70 करोड़ रुपये है.

ईडी अब्दुल्ला (83) से इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है.


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