नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम की चार सम्पत्तियों को कुर्क किया है.
ईडी ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि कुल चार सम्पत्तियों, जिनमें तीन अचल और एक चल सम्पत्ति है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित हैं, को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कुर्क किया गया है. एजेंसी के मुताबिक कार्ति चिदंबरम, एम/एस एडवांटेज स्ट्रैटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है.
भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी व ECIR की रिकॉर्डिंग आधार पर इसको लेकर कार्यवाही शुरू की गई थी.
ईडी द्वारा जांच के दौरान पता चला कि गैरकानूनी तरीके (अपराध की आय) को एम/एस आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हासिल किया, जिसके आरोपी पी चिदंबरम ने कई शेल कंपनियों जिन पर कार्ति चिंदबरम का नियंत्रण था या लाभार्थी या मालिक थे, को एफआईपीबी की मंजूरी दी थी. एजेंसी ने इसका विज्ञप्ति में जिक्र किया है.
आरोपी की कंपनी ने आईएनएक्स मीडिया की संस्थाओं द्वारा परामर्श देने के नाम पर अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त की.
एजेंसी ने कहा है कि, ‘कुल अवैध रूप से हासिल रकम 65.88 करोड़ थी. यह पैसा विदेशी खातों में भेजा गया था और कार्ति चिदंबरम द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित व अपने विश्वासपात्रों के माध्यम से विभिन्न विदेशी संपत्तियों और कंपनियों के शेयरों में निवेश किया गया था.’
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