नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रतिबंधित दवा के अवैध निर्माण से जुड़े धनशोधन मामले में तेलंगाना की एक कंपनी की संपत्ति कुर्क की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।
बयान के मुताबिक, राज्य के मेडक जिले में स्थित हाइग्रो केमिकल्स फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड की 1.93 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
बयान के अनुसार, कंपनी पर डेक्सट्रो प्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड (डीपीपी एचसीएल) नाम की एक प्रतिबंधित दवा के अवैध निर्माण एवं कारोबार में शामिल होने का आरोप है।
इसमें बताया गया है कि ईडी ने राजस्व खुफिया निदेशालय के हैदराबाद कार्यालय द्वारा दायर शिकायत का अध्ययन करने के बाद कंपनी के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की।
ईडी के मुताबिक, हाइग्रो केमिकल्स फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड को केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर से डीपीपी एचसीएल के उत्पादन के लिए लाइसेंस हासिल था, लेकिन कंपनी ने इसका ‘दुरुपयोग’ किया।
जांच एजेंसी ने बताया कि साल 2004 से 2006 के बीच कंपनी ने नयी दिल्ली में अपनी साझेदार जेके फार्मा एजेंसी को अवैध रूप से 6,450 किलोग्राम दवा की आपूर्ति की, जिसने इसे किसी अन्य रसायन के रूप में दर्शाया।
ईडी के अनुसार, डीपीपी एचसीएल का इस्तेमाल मादक पदार्थ के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर किया जा सकता है।
जांच एजेंसी ने बताया कि उस समय दवा अवैध रूप से 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची गई थी, लिहाजा आरोपी कंपनी को इससे 1,93,50,000 रुपये की अवैध रकम अर्जित हुई।
भाषा पारुल दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.