नयी दिल्ली, पांच सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत चेन्नई स्थित द्रमुक के निष्कासित पदाधिकारी जाफर सादिक और उनके कुछ सहयोगियों की 55 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि संघीय एजेंसी ने दो सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 14 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया था, जिसमें जेएसएम रेजीडेंसी होटल, एक शानदार बंगला और जगुआर और मर्सिडीज जैसी सात महंगी गाड़ियां शामिल हैं।
इन संपत्तियों का कुल मूल्य 55.3 करोड़ रुपये है। इसमें दावा किया गया है कि आरोपियों ने ये संपत्तियां “आपराधिक” गतिविधियों के जरिए अर्जित की थीं।
सादिक (36) को एजेंसी ने जून में गिरफ्तार किया था जबकि उसके भाई मोहम्मद सुलेमान को अगस्त में हिरासत में लिया गया था।
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने पार्टी की एनआरआई शाखा के चेन्नई पश्चिम उप-संगठक और तमिल फिल्म निर्माता सादिक को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ऐसा फरवरी-मार्च में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा उनके नाम और मादक द्रव्य गिरोह संचालकों से कथित संबंधों का उल्लेख किए जाने के तुरंत बाद किया गया था।
सादिक और उनके कथित अवैध कृत्यों से खुद को अलग करते हुए द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि पार्टी के दो करोड़ से अधिक सदस्य हैं और इसमें (पार्टी में) शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पिछले इतिहास की जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
ईडी ने कहा कि यह ताजा कार्रवाई द्रमुक के पूर्व पदाधिकारी और स्यूडोएफेड्राइन और केटामाइन की तस्करी करने वाले मादक पदार्थ गिरोह के कथित नेता जाफर सादिक अब्दुल रहमान के खिलाफ जांच के बाद की गई है।
धन शोधन का यह मामला एनसीबी और सीमा शुल्क विभाग द्वारा सादिक और उसके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ है।
भाषा प्रशांत माधव
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