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Friday, 5 July, 2024
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ईडी ने धनशोधन मामले में तमिलनाडु के मंत्री की संपत्ति कुर्क की

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नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के कथित मामले में तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन के विरूद्ध धनशोधन जांच के तहत उनकी 6.5 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने बताया कि एक करोड़ रूपये मूल्य की 160 एकड़ जमीन एवं आवासीय संपत्तियों समेत 18 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का अंतिरम आदेश जारी किया गया है। ये संपत्तियां 14 मई, 2001 से लेकर 31 मार्च, 2006 के दौरान राधाकृष्णन ने अपने परिवर के सदस्यों के नाम से खरीदी थीं।

राधाकृष्णन मात्स्यिकी , मछुआरा कल्याण एवं पशुपालन मंत्री हैं । वह पहले आवास एवं शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं।

ईडी ने एक बयान में कहा कि मंत्री के विरूद्ध धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गयी है।

उसने कहा, ‘‘ ईडी ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की तूतीकोड़ी शाखा की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन जांच शुरू की। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निदेशालय ने दो करोड़ की संपत्ति अर्जित करने को लेकर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम , 1988 के प्रावधानों के तहत राधाकृष्णन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी, उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोत से अधिक अधिक और गैर अनुपातिक थी।’’

ईडी ने कहा कि कुर्क की गयी संपत्ति का मूल्य 6.5 करोड़ रूपये है।

राधाकृष्णन पिछले साल द्रमुक के टिकट पर तिरुचेंदुर सीट से तमिलनाडु विधानसभा में विजयी हुए थे।

भाषा राजकुमार उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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