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Tuesday, 19 November, 2024
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वाणिज्य मंत्रालय ने ‘भ्रष्ट’ व्यापारियों के गेहूं निर्यात को रोकने को नियम सख्त किए

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नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय ने भ्रष्ट व्यापारियों की निर्यात खेप पर रोक लगाने के लिए गेहूं निर्यात के मकसद से पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के लिए एक नई शर्त लगाई है।

सरकार उन गेहूं निर्यात खेप को ही अनुमति दे रही है, जिसके लिए खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाये जाने के दिन यानी 13 मई को या उससे पहले ऐसे साख पत्र (एलओसी) जारी किए गए थे, जिन्हें कुछ समय तक रद्द नहीं किया जा सकता है।

डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नई शर्त के अनुसार, भारतीय और विदेशी बैंक के बीच संदेश आदान-प्रदान की तारीख, एलओसी जारी करने की त्वरित तारीख 13 मई, 2022 को या उससे पहले की होनी चाहिए।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के एक नोटिस के अनुसार, निर्यातकों को अपनी निर्यात खेप भेजने को अनुबंध (आरसी) का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 13 मई को या उससे पहले जारी वैध एलओसी के साथ विदेशी बैंकों के साथ संदेश विनिमय की तारीख जमा करनी होगी।

डीजीएफटी ने धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को पहले की तारीख वाली ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ (एल सी) के आधार पर गेहूं निर्यात करने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया।

नोटिस में कहा गया है कि वैध एलसी वाले निर्यातकों को अपनी खेप भेजने के लिए अनुबंध (आरसी) का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों (आरए) के साथ पंजीकरण कराना होगा।

एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने कहा कि हालांकि ऑक्सिटोसिन का आयात निषिद्ध है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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