नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए सोमवार को कहा कि सरकार के केंद्रीय ‘केवाईसी’ के जरिये योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
‘सेंट्रल केवाईसी’ के तहत आवेदनकर्ता को ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के मातहत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है।
पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की तरफ से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर, आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाता विवरण के जरिये जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत डिजिटल आवेदन की सुविधा दी गई है।
नियामक ने कहा है कि अब अंशधारकों को ऑनलाइन एवं कागज-रहित सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने का एक और विकल्प भी दिया जा रहा है।
सीकेवाईसी का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित (केरसाई) करता है। यह केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत निकाय है।
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