नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दोबारा परिचालन शुरू करने की जद्दोजहद में लगी एयरलाइन जेट एयरवेज को मुंबई के मैक स्टार मार्केटिंग परिसर में स्थित अपना कार्यालय खाली करने को कहा है।
एनसीएलएटी की तीन-सदस्यीय पीठ ने गत छह मई को पारित इस आदेश में कहा कि एयरलाइन जिस समय कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही थी, उस समय का कोई भी मासिक शुल्क मैक स्टार मार्केटिंग को नहीं दिया जाएगा।
कर्ज के बोझ तले दबने के बाद जेट एयरवेज को अप्रैल, 2019 में अपना परिचालन बंद करना पड़ा था। उसी साल जून में उसके खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।
मैक स्टार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की थी। इस अपील में कहा गया था कि एनसीएलटी ने परिसर में जेट एयरवेज के बने रहने को दोषपूर्ण ढंग से सही ठहराया था।
इस पर एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज को परिसर में मौजूद अपना कार्यालय 15 दिनों के भीतर खाली करने को कहा। लेकिन इसी के साथ कर्ज समाधान अवधि के दौरान मासिक शुल्क की देनदारी से भी राहत दी।
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प्रेम अजय
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