नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की विशेष अदालत ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक महिला को छह महीने की सजा का आदेश दिया है।
बाजार नियामक सेबी ने इसके अलावा उसपर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने यह आदेश आरोपी मंगलाबेन ए दोशी के खिलाफ जुर्माने का भुगतान नहीं करने की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया है। आरोपी महिला पर एल्ट्रोल लिमिटेड के मामले में दिसंबर, 2012 को न्याय निर्णय अधिकारी ने जुर्माना लगाया था।
इस मामले में आरोपी को 45 दिन के अंदर जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। जुर्माने का भुगतान नहीं करने के बाद यह शिकायत दर्ज की गई थी।
सेबी की विशेष अदालत ने 11 अप्रैल को जारी अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में सफल रहा कि निर्णायक अधिकारी ने दिसंबर, 2012 में एक आदेश के जरिये आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी को चेतावनी भी दी गई थी….इसलिए वह आदेश से अवगत भी थीं।
भाषा जतिन अजय
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