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Wednesday, 25 March, 2026
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अतिरिक्त एजीआर मांग को रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर 27 अक्टूबर को सुनवाई

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नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय सोमवार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2016-17 तक के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

एजीआर वह आय है, जिसका उपयोग लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए किया जाता है। इसे दूरसंचार कंपनियों की तरफ से सरकार को देना होता है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ 27 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

वोडाफोन आइडिया और केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर याचिका पर सुनवाई पहले भी कई बार स्थगित की जा चुकी है।

दूरसंचार कंपनी ने दूरसंचार विभाग की 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की एजीआर मांग के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है।

इससे पहले, केंद्र ने कहा था कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। मेहता ने कहा था कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे वह कंपनी में प्रत्यक्ष हितधारक बन जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में न्यायालय की मंजूरी के साथ कुछ समाधान निकालना होगा।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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