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शनिवार, 26 अप्रैल, 2025
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निवेशकों के संरक्षण के लिए ‘1600’ फोन नंबर शृंखला का उपयोग करेंः सेबी

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नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने निवेशक संरक्षण को बढ़ावा देने और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के इरादे से मंगलवार को सभी विनियमित एवं पंजीकृत इकाइयों को अपने मौजूदा ग्राहकों से संपर्क के लिए ‘1600’ फोन नंबर शृंखला का ही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।

इस निर्देश के जरिये सेबी निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाना चाहता है। अक्सर धोखाधड़ी करने वाले संस्थान अपनी पहचान छुपाने के लिए सामान्य 10 अंक वाले नंबर का इस्तेमाल करते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि ‘1600’ नंबर शृंखला को अपनाने से निवेशक आसानी से यह पहचान सकेंगे कि उनकी कॉल या संदेश सेबी-विनियमित संस्थाओं से आ रहा है। ऐसा होने से निवेशकों के वित्तीय घोटालों में फंसने की संभावना कम हो जाएगी।

सेबी ने कहा, ‘‘सभी विनियमित/पंजीकृत इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष रूप से अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए सेवा और लेनदेन संबंधी फोन कॉल के लिए केवल ‘1600’ फोन नंबर शृंखला का इस्तेमाल करें।’’

पूंजी बाजार नियामक ने निवेशकों से सतर्क रहने और किसी भी अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) या संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया है। स्पैम या यूसीसी कॉल की स्थिति में निवेशक अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता के ऐप या वेबसाइट का उपयोग कर ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ (डीएनडी) की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

संदिग्ध धोखाधड़ी के मामलों में निवेशकों को दूरसंचार विभाग के ‘चक्षु’ पोर्टल पर मामले की जानकारी देने की सलाह दी जाती है। धोखाधड़ी का शिकार हो जाने पर साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या आधिकारिक वेबसाइट साइबरक्राइम डॉट गोव डॉट इन के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए।

यह पहल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सहयोग से निवेशकों के लिए एक सुरक्षित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के सेबी के प्रयासों के अनुरूप है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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