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Friday, 28 June, 2024
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ट्विन स्टार ने वीडियोकॉन के लिए लगाई बोली खारिज करने के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी

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नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल-प्रवर्तित कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज ने कर्ज में डूबे वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों के अधिग्रहण के लिए लगाई गई 2,692 करोड़ रुपये की उसकी बोली को खारिज करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

इस महीने की शुरुआत में असंतुष्ट कर्जदाताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें ट्विन स्टार की 2,692 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी गई थी। ट्विन स्टार की इस बोली से कर्जदाताओं को करीब 95 प्रतिशत राशि का नुकसान उठाना पड़ रहा था। वीडियोकॉन समूह पर कर्जदाताओं का कुल बकाया दावा 64,637.6 करोड़ रुपये है।

एनसीएलएटी ने कंपनी के समाधान पेशेवर से इस प्रक्रिया को फिर शुरू करने और नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने को कहा था।

ट्विन स्टार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल जैन ने कहा है कि एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है।

ट्विन स्टार ने अपनी याचिका में एनसीएलएटी के आदेश को ‘कानूनी रूप से गलत’ करार देते हुए कहा है कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत अनुमोदन के बाद किसी भी समाधान योजना को वापस लेने का प्रावधान नहीं है।

भाषा अजय प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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