नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में ‘ओवर-द-काउंटर (ओटीसी)’ कारोबार की जानकारी देने के लिए एकसमान प्रारूप पेश किया है।
ओटीसी व्यापार आमतौर पर बाजार की दो संस्थाओं के बीच होने वाले ऐसे व्यापार को कहा जाता है जिनमें अन्य को लेनदेन के मूल्य की जानकारी नहीं होती है।
सेबी ने गौर किया था कि सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में ओटीसी व्यापार के बारे में निवेशक शेयर बाजारों को जो सूचनाएं देते हैं वे अधूरी और गलत होती हैं। इस वजह से शेयर बाजारों की वेबसाइटों पर प्रसारित होने वाली सूचनाएं भी गलत और भ्रामक हो जाती हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र में कहा, ‘‘इस विषय का समाधान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सारे ओटीसी व्यापार की जानकारी एकसमान प्रारूप में दी जाएगी।’’
नए दिशा-निर्देश एक जनवरी 2023 से प्रभाव में आएंगे।
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