नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 2025 के संघीय बजट भाषण में घोषणा की कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे खासकर मध्यवर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
यह सीमा वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपए होगी, जिसमें 75,000 रुपए का मानक कटौती शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि नया आयकर शासन सरल होगा, जिसमें विशेष रूप से मध्यवर्गीय लोगों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
लेकिन इसमें एक शर्त है, यह छूट केवल तभी मिलेगी जब एक करदाता आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे कि धारा 80CCC के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट, होम लोन पर ब्याज भुगतान के लिए 1.5 लाख रुपए की छूट का लाभ उठाए.
सीतारमण ने कहा, “12 लाख रुपए तक की सामान्य आय (विशेष दर की आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर) पर करदाताओं को कर रिबेट दी जा रही है, इसके अलावा स्लैब दर में कमी का लाभ इस प्रकार प्रदान किया जा रहा है कि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा.”
वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब और दरों में बदलाव की घोषणा की, जिससे एक प्रगतिशील कराधान व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
सीतारमण ने कहा, “स्लैब और दरों में बदलाव सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. नया ढांचा मध्यवर्ग का कर कम करेगा और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.”
नए कर स्लैब के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जो कि पहले 3 लाख रुपए था. नए शासन के तहत 12 लाख रुपए की आय वाले एक करदाता को 80,000 रुपए का कर लाभ मिलेगा. 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपए का कर लाभ मिलेगा. 25 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को नए कर स्लैब के तहत 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा.
“स्लैब दरों और विभिन्न आय स्तरों पर रिबेट के कुल कर लाभ को कुछ उदाहरणों से समझाया जा सकता है, जैसे 12 लाख रुपए की आय वाला करदाता नए शासन में 80,000 रुपए का कर लाभ प्राप्त करेगा, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार कर की पूरी राशि है. 18 लाख रुपए की आय वाला व्यक्ति 70,000 रुपए का लाभ प्राप्त करेगा, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार कर की 30% है. 25 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार कर की 25% है,” वित्त मंत्री ने कहा.
इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष कर आय और 2600 करोड़ रुपए की अप्रत्यक्ष कर आय की छूट दी जाएगी.
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