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मंगलवार, 20 मई, 2025
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सरकार दिवाला कानून में संशोधन की कर रही तैयारी

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नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) सरकार दिवाला कानून में संशोधन करने पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस समय बोलीदाताओं को समाधान योजना के लिए ऋणदाताओं की समिति से संपर्क करने से पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी लेने होती है। अब इससे संबंधित प्रावधान में संशोधन किया जा सका है।

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) दबाव वाली परिसंपत्तियों के समयबद्ध समाधान का प्रावधान करती है और इस प्रक्रिया में ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है।

दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर बनाने के साथ ही समाधान समयसीमा को कम करने के लिए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय आईबीसी में संशोधन करने पर काम कर रहा है।

वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि मंत्रालय आईबीसी में संशोधन पर काम कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि धारा 31 (4) में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य सीसीआई पर बोझ कम करना है।

मंत्रालय ने संहिता की शुरुआत से अबतक आईबीसी में छह संशोधन और विनियमों में कम से कम 122 संशोधन किए हैं।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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