नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों, ई-एंबुलेंस और ई-ट्रकों जैसे कुछ खास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जारी प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना की वैधता दो साल बढ़ाकर अब मार्च 2028 तक कर दी है।
इस योजना का बजट 10,900 करोड़ रुपये तय है।
इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने की योजना प्रधानमंत्री ई-ड्राइव’ योजना पर एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, योजना के प्रावधान अब मार्च 2026 के बजाय मार्च 2028 तक प्रभावी रहेंगे।
हालांकि, अधिसूचना के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), रजिस्टरड ई-रिक्शा, ई-कार्ट और ई-तीनपहिया वाहनों के लिए योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक ही रहेगी।
अधिसूचना में कहा गया कि यह एक कोष-सीमित योजना है। योजना के तहत कुल भुगतान 10,900 करोड़ रुपये के बजट तक ही सीमित रहेगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर योजना या इसके संबंधित भागों के लिए कोष, योजना की अंतिम तिथि यानी 31 मार्च 2028 से पहले ही खत्म हो जाती है, तो योजना या उसके संबंधित भागों को उसी अनुसार बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भाषा योगेश रमण
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