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मंगलवार, 20 मई, 2025
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अदालत ने केंद्र से कहा, दादरी-2 से बिजली आवंटन पर दिल्ली, हरिणाया के विरोधी दावों की जांच की जाए

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नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह दादरी-2 ताप विद्युत संयंत्र से पैदा होने वाली बिजली के आवंटन को लेकर दिल्ली और हरियाणा के विरोधी दावों की जांच करे।

अदालत ने साथ ही राष्ट्रीय राजधानी और इसके पड़ोसी राज्य के हितों और अनुमानित जरूरतों के अनुरूप रास्ता तलाशने को भी कहा।

अदालत ने कहा कि एनटीपीसी के ताप बिजली केंद्र से पैदा होने वाली बिजली को दिल्ली से हरियाणा हस्तांतरित करने के केंद्र के फैसले पर उसका अंतरिम स्थगन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि बिजली मंत्रालय अंतिम निर्णय नहीं ले लेता।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बिजली मंत्रालय से सभी संबंधित पक्षों को सुनने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हरियाणा के पक्ष में आवंटन अक्टूबर, 2022 तक है और उसे गंभीर बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है।

अदालत ने 30 मार्च को बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की याचिका पर पारित अंतरिम आदेश पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ने आवंटन के हस्तांतरण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका भी दायर की थी।

अदालत ने कहा कि उपरोक्त सभी तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करते हुए बिजली मंत्रालय को परस्पर विरोधी दावों की जांच करने करने की जरूरत है, ताकि दादरी-2 की बिजली के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं और दिल्ली सरकार के घोषित अधिकार की वैधता पर विचार किया जा सके।

अदालत ने कहा कि विवाद का ऐसा रास्ता निकाला जाए, जो दोनों राज्यों के हितों की रक्षा करे।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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