चेन्नई, छह अक्टूबर (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत तक बोनस और प्रोत्साहन राशि (एक्स ग्रेशिया) देने की घोषणा की।
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने बोनस संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत, कर्मचारी के लिए बोनस पाने की वेतन सीमा 21,000 रुपये और बोनस गणना के लिए मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये है।
हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बोनस एवं प्रोत्साहन राशि की घोषणा करते समय इन सीमाओं को शिथिल करने की बात कही गई है।
राज्य सरकार के लाभ में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस और 11.67 प्रतिशत एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। इन उद्यमों में तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम शामिल हैं।
वहीं, उन उद्यमों के कर्मचारी जिनके पास अधिशेष नहीं है, उनके पात्र कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस और 1.67 प्रतिशत एक्स ग्रेशिया मिलेगा। इनमें तमिलनाडु आवासीय बोर्ड और चेन्नई मेट्रोपोलिटन जल-आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु जल-आपूर्ति एवं ड्रेनेज बोर्ड के पात्र कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस मिलेगा, जबकि तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम के अस्थायी कर्मचारियों को 3,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार की विज्ञप्ति के मुताबिक, बोनस और एक्स ग्रेशिया के रूप में कुल 376.01 करोड़ की राशि 2,69,439 कर्मचारियों को वितरित की जाएगी।
राज्य सरकार ने इस निर्णय को कर्मचारियों की मेहनत और उद्यमों के लाभ को मान्यता देने के उद्देश्य से लिया गया बताया।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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