नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को शेयर ब्रोकर समेत बाजार से जुड़ी मध्यवर्ती इकाइयों को दिव्यांग लोगों तक डिजिटल पहुंच देने वाली अपनी सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही सेबी ने ऐसे व्यक्तियों द्वारा खाता खोलने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) भी जारी किए।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि मध्यवर्ती संस्थानों को दिव्यांग लोगों द्वारा खाता खोलने के बारे में मार्गदर्शन एफएक्यू से तय होगा।
नियामक ने कहा, ‘सेबी दृष्टिबाधित व्यक्तियों समेत दिव्यांग व्यक्तियों को अपने पंजीकृत मध्यवर्ती इकाइयों की सेवाओं की समान पहुंच सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा खाता खोलने से संबंधित एफएक्यू को संशोधित किया गया है।’
ये एफएक्यू खाता-आधारित संबंध स्थापित करने वाले मध्यवर्तियों पर लागू होते हैं जिनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं।
एफएक्यू के तहत, सेबी ने कहा कि ऑनलाइन या डिजिटल केवाईसी की सुविधा सुलभता मानकों को अपनाकर दिव्यांगों तक बढ़ाई जा सकती है। विकलांग व्यक्तियों को ऑनलाइन या डिजिटल केवाईसी की सुविधा देने के लिए मध्यवर्ती को सजीव परिवेश में वीडियो कैप्चरिंग के लिए मदद देनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल, 2025 में सुनाए अपने एक फैसले में वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के समान और सुलभ समावेशन की जरूरत पर जोर दिया था।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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