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Saturday, 17 January, 2026
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स्प्रि योजना: ईएसआईसी के साथ 1.17 लाख कंपनियां और 1.03 करोड़ कर्मचारी पंजीकृत

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नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) पिछले साल शुरू की गई ‘नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना’ (स्प्रि) के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने 1.17 लाख नए नियोक्ताओं और 1.03 करोड़ कर्मचारियों का पंजीकरण किया है।

‘स्प्रि’ योजना एक जुलाई, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक की अवधि के लिए लागू है।

एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि 11 जनवरी, 2026 तक इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले नए नियोक्ताओं की संख्या 1.17 लाख और नए कर्मचारियों की संख्या 1.03 करोड़ तक पहुंच गई है।

यह योजना उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक बार का अवसर प्रदान करती है, जो अनजाने में ईएसआई कवरेज से बाहर रह गए थे। इसके तहत वे पिछली बकाया राशि या दंडात्मक कार्रवाई की चिंता किए बिना अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

इससे पहले दिसंबर में विभिन्न नियोक्ताओं, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों से मिले प्रतिवेदनों को देखते हुए, योजना की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अब यह योजना 31 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगी।

इस योजना को शिमला में निगम की 196वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करना है।

नियोक्ताओं के पास अपने व्यवसायों और कर्मचारियों को ईएसआईसी, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत करने का अतिरिक्त समय है।

योजना के तहत, जो संस्थान पहले पंजीकृत नहीं थे, उन्हें ‘पिछले योगदान की कोई मांग नहीं’, कोई निरीक्षण नहीं और पिछले रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होने जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

ईएसआईसी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नियोक्ता 31 जनवरी, 2026 तक इस योजना का लाभ नहीं उठाता है और पंजीकरण नहीं कराता है, तो वह पिछले योगदान के भुगतान के साथ-साथ ब्याज, हर्जाना और कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

भाषा सुमित रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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