नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को निर्देश दिया कि ब्रोकरों की तरफ से तकनीकी दिक्कत पैदा होने की स्थिति में उन पर ‘वित्तीय दंड’ लगाया जाए।
सेबी ने कहा कि ब्रोकरों की तरफ से रुकावटें पूरे कारोबार को प्रभावित करती हैं।
इसके अलावा शेयर ब्रोकरों को अपनी कारोबारी प्रणाली में किसी भी गड़बड़ी के एक घंटे के भीतर शेयर बाजारों को बताना होगा और साथ ही एक दिन में घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जमा करनी होगी।
सेबी ने नियमों को कड़ा करते हुए कहा कि शेयर बाजारों को अपनी वेबसाइटों पर ब्रोकरों की कारोबारी प्रणाली में होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के साथ ही ऐसे मसलों के मूल कारणों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नयी व्यवस्था अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।
भाषा पाण्डेय रमण
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