scorecardresearch
Friday, 27 December, 2024
होमदेशअर्थजगतसेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों में प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के नियम कड़े किए

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों में प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के नियम कड़े किए

Text Size:

नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति के मानदंडों को कड़ा करते हुए कहा है कि  शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में किसी व्यक्ति का नाम खारिज करने  की दशा में विस्तृत औचित्य  बताने  और विभिन्न अनुपालन  शर्तों को पूरा करने के बाद ही उसे  प्रबंध निदेशक या  पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक  के रूप में नियुक्त या दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।

सेबी ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा, 

‘‘शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में किसी व्यक्ति का नाम खारिज करने की दशा में प्रबंध  निदेशक (एमडी) या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में उसकी नियुक्ति या फिर से नियुक्ति शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी के बाद ही की जानी चाहिए।’’

कंपनी कानून, 2013 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति आमसभा में निदेशक के रूप में चयनित होने में असफल होता है, तो बोर्ड उसे अतिरिक्त निदेशक नहीं बना सकता है।

हालांकि, यह कानून स्पष्ट रूप से बोर्ड को किसी ऐसे व्यक्ति को एमडी या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने से नहीं रोकता है, जिसकी नियुक्ति को शेयरधारकों ने आम बैठक में खारिज कर दिया हो।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments