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Sunday, 16 June, 2024
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सेबी ने रेलिगेयर मामले में 11 इकाइयों को छह करोड़ रुपये का नोटिस भेजा

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नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट का पैसा दूसरी कंपनियों को भेजने के मामले में 11 इकाइयों को 15 दिनों के भीतर छह करोड़ रुपये का भुगतान करने का नोटिस भेजा है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि तय समय के भीतर भुगतान नहीं करने पर इन इकाइयों की संपत्तियों एवं खातों को कुर्क किया जाएगा।

नोटिस पाने वाली इकाइयों में टॉरस बिल्डकॉन, आर्टिफाइस प्रॉपर्टीज, रोजस्टार मार्केटिंग, ऑस्कर इंवेस्टमेंट्स, ऐड एडवर्टाइजिंग, जॉल्टन प्रॉपर्टीज, सौभाग्य बिल्डकॉन, स्टार आर्टवर्क्स, विटोबा रियल्टर्स, देवरा डेवलपर्स और हरपाल सिंह शामिल हैं।

सेबी की तरफ से अक्टूबर, 2022 में लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर इन इकाइयों को यह नोटिस भेजा गया है।

सेबी ने इनमें से चार इकाइयों को मंगलवार को नोटिस जारी किया जबकि सात इकाइयों को नोटिस सोमवार को दिया गया था। इन्हें कुल मिलाकर छह करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक राशि 15 दिनों में जमा करने को कहा गया है। इसमें वसूली लागत और ब्याज भी शामिल है।

बाजार नियामक ने अक्टूबर, 2022 के अपने आदेश में इन 11 इकाइयों समेत कुल 52 इकाइयों पर रेलिगेयर फिनवेस्ट मामले में 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इन इकाइयों पर 20 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा था।

यह मामला रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की अनुषंगी रेलिगेयर फिनवेस्ट के पैसे गलत ढंग से दूसरी कंपनियों को भेजने से संबंधित है। इस तरह कंपनी के तत्कालीन प्रवर्तकों आरएचसी होल्डिंग, मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी।

सेबी के आदेश के मुताबिक, रेलिगेयर फिनवेस्ट के कुल 2,473.66 करोड़ रुपये धोखाधड़ी कर दूसरी कंपनियों को भेजे गए थे।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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