नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपर्याप्त केवाईसी के मामले में निवेशकों के ट्रेडिंग एवं डीमैट खातों को अपने आप निष्क्रिय करने के लिए शुक्रवार को एक मसौदा जारी किया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि यह व्यवस्था 31 अगस्त से प्रभावी होगी।
सेबी ने कहा कि केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के तहत पता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और केवाईसी प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए पता एकदम सही होना चाहिए।
समय-समय पर पते को अद्यतन करने के लिए एक मध्यस्थ की जरूरत होती है। हालांकि, नियामक ने पाया कि कुछ मामलों में ग्राहकों के अद्यतन पते को दर्ज नहीं किया जाता है।
नियमों के तहत बाजार के आधारभूत संस्थानों (एमआईआई) – शेयर बाजारों (जिंस वायदा बाजारों को छोड़कर) और डिपॉजिटरी – को नियामक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस या आदेश को भौतिक रूप से तामील करना होगा।
भाषा पाण्डेय रमण
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