नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध प्रतिभूति बेचने वाले ‘ऑनलाइन’ बॉन्ड मंच के लिये नियामकीय रूपरेखा का प्रस्ताव किया है।
परामर्श पत्र के अनुसार, प्रस्ताव के तहत बॉन्ड मंचों को सेबी के पास प्रतिभूति खंड में शेयर ब्रोकर के रूप में पंजीकरण कराना होगा या सेबी पंजीकृत ब्रोकर के रूप में उसे चलाना होगा।
चूंकि इस व्यवस्था में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) नियमित मध्यस्थों द्वारा मंच उपलब्ध कराएगा, इससे निवेशकों खासकर गैर-संस्थागत निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ेगा।
इसके अलावा इन संस्थाओं पर शेयर ब्रोकर नियम लागू होंगे। ये नियम उनकी आचार संहिता, उनके परिचालन और जोखिम प्रबंधन से संबंधित अन्य पहलुओं को नियंत्रित करेंगे।
सेबी के प्रस्ताव के अनुसार, ‘‘ऑनलाइन बॉन्ड मंच की तरफ से खरीद/बिक्री के लिये दी जाने वाली ऋण प्रतिभूतियां केवल सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां होंगी।’’
नियामक ने संबंधित पक्षों से इसपर 12 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं।
भाषा
रमण अजय
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