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Thursday, 23 October, 2025
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म्यूचुअल फंड खाता केवाईसी सत्यापन के बाद ही खोलने का सेबी ने प्रस्ताव रखा

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नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड खाता खोलने और शुरुआती निवेश को निष्पादित करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने का प्रस्ताव पेश किया है, ताकि यह खाता केवल केवाईसी सत्यापन के बाद ही खोले जाएं।

फिलहाल म्यूचुअल फंड के नए खाते खोलने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) प्रक्रिया अनिवार्य है, लेकिन कुछ मामलों में खाता केवाईसी पूरी होने से पहले ही खुल जाते हैं। ऐसा होने से निवेशकों और म्यूचुअल फंड योजनाओं का संचालन करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अधूरे या गलत केवाई विवरण होने से निवेशक नए खातों में लेनदेन नहीं कर पाते हैं और उन्हें खातों को भुनाने या लाभांश पाने में भी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा एएमसी को भी योजना की जानकारी साझा करने और राशि जमा कराने में कठिनाई होती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्ताव रखा है कि एएमसी को फंड खाता केवल सत्यापित केवाईसी दस्तावेज़ों के मिलने के बाद ही खोलना होगा। फिर दस्तावेज़ों को केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) को अंतिम सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

उस फंड खाते में केवल तभी निवेश किया जा सकेगा जब केआरए उसे केवाईसी अनुपालन वाला चिह्नित कर दे।

निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया के हर चरण में पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना दी जाएगी। एएमसी और केआरए को अपनी प्रणाली और कामकाज को नए प्रस्तावित नियमों के हिसाब से ढालने के निर्देश दिए गए हैं।

सेबी ने इस प्रस्ताव पर 14 नवंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

भाषा प्रेम प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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