नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने विशेष परिस्थिति कोष (एसएसएफ) के लिए रूपरेखा पेश की है। ये कोष केवल दबाव वाली संपत्तियों में निवेश करेंगे।
बैंकिंग प्रणाली में दबाव वाली संपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए जारी प्रयासों के क्रम में यह कदम महत्वपूर्ण है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि श्रेणी एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के तहत एसएसएफ को उप-श्रेणी के रूप में पेश किया गया है।
एसएसएफ केवल दबाव वाली संपत्तियों में निवेश करेंगे, जैसे रिजर्व बैंक के नियमों के तहत अधिग्रहण के लिए उपलब्ध दबाव वाला ऋण या दिवालिया संहिता के तहत स्वीकृत समाधान योजना।
ये कोष संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों, संकटग्रस्त कंपनियों की प्रतिभूतियों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य परिसंपत्ति / प्रतिभूति में भी निवेश करेंगे।
भाषा पाण्डेय अजय
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