नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को निजी सूचीबद्ध बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) को सार्वजनिक इनविट में बदलने को लेकर रूरपेखा जारी की।
इसके अलावा नियामक ने निजी गैर-सूचीबद्ध इनविट को निजी सूचीबद्ध में बदलने को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किये।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि सूचीबद्ध निजी इनविट को यूनिट के सार्वजनिक निर्गम के जरिये सार्वजनिक इनविट में बदला जा सकता है। सार्वजनिक निर्गम ताजा निर्गम और/या बिक्री पेशकश के रूप में हो सकता है।
एक सूचीबद्ध निजी इनविट को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसमें प्रायोजकों, संबंधित पक्षों और सहयोगियों के अलावा कम-से-कम पांच निवेशक होने की शर्त शामिल हैं।
ऐसी यूनिट के जारी होने और सूचीबद्ध होने के बाद निजी सूचीबद्ध इनविट को सार्वजनिक इनविट माना जाएगा। ऐसी इकाई को निर्धारित इनविट नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
इस बदलाव के लिये शर्तों का जिक्र करते हुए सेबी ने कहा कि निजी सूचीबद्ध इनविट को अपने 75 प्रतिशत यूनिटधारकों से मंजूरी समेत अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।
इसके अलावा, एक निजी सूचीबद्ध इनविट को इसकी सूचीबद्धता की तारीख से या तीन साल पहले से, जो भी कम हो, सभी सूचीबद्धता संबंधी दायित्वों और खुलासा आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत होगी।
एक अन्य परिपत्र में नियामक ने निजी गैर-सूचीबद्ध इनविट को निजी सूचीबद्ध इनविट में बदलने को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किये।
भाषा रमण अजय
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