नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड यूनिट के लेन-देन को लेकर कुछ स्पष्टीकरण जारी किये। साथ ही निवेश राशि को भुनाने के मामले में सत्यापन को लेकर भी दिशानिर्देश भी जारी किये।
यह स्पष्टीकरण शेयर बाजार मंचों पर म्यूचुअल फंड यूनिट में लेन-देन से संबंधित है। यह ऑनलाइन मंच समेत अन्य इकाइयों के लिये भी है।
अक्टूबर, 2021 में जारी परिपत्र के अनुसार म्यूचुअल फंड लेन-देन को लेकर शेयर ब्रोकर और क्लियरिंग (समाशोधन) सदस्य म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए अपने नाम पर जारी भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे।
हालांकि, अब नियामक ने कहा कि सेबी से मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के सदस्य भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
सेबी ने कहा, ‘‘एक अप्रैल, 2022 के बाद से सेबी से मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के पक्ष में देय रकम ही स्वीकार की जाएगी। यह राशि केवल म्यूचुअल फंड योजनाओं की खरीद को लेकर होगी, किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं।’’
नियामक के अनुसार, म्युचुअल फंड लेनदेन के लिए इस्तेमाल की जा रही भुगतान की मौजूदा व्यवस्था शेयर ब्रोकर / समाशोधन सदस्यों के नाम पर बनी रह सकती है। हालांकि, इसके लिये जरूरी है कि भुगतान स्वीकार करने वाले ऐसी व्यवस्था रखेंगे जिसमें जो लाभार्थी होगा, वह केवल स्वीकृत खाता ही होगा। यह खाता केवल समाशोधन निगम का होगा।
अन्य बातों के अलावा शेयर बाजार और समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान स्वीकार करने वाला गड़बड़ी को रोकने को लेकर पुख्ता इंतजाम करेगा। उन्हें निवेशकों की शिकायतों के समाधान की भी उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।
सेबी ने इसी प्रकार का दिशानिर्देश म्यूचुअल फंड यूनिट के लेन-देन के संदर्भ में जारी किया है। यह शेयर बाजार के अलावा ऑनलाइन मंच समेत अन्य इकाइयों के लिये है, जो लेन-देन को सुगम बनाते हैं।
भाषा
रमण अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.