नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को फ्यूचर समूह के खिलाफ अमेजन डॉट कॉम की मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मामले में खुलासा करने में चूक के लिए फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
फ्यूचर एंटरप्राइजेज मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने और 25 अक्टूबर, 2020 को अमेजन के पक्ष में आदेश पारित होने के बारे में जानकारी देने में विफल रही थी।
अमेजन ने पांच अक्टूबर 2020 को सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) के समक्ष फ्यूचर समूह के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें फ्यूचर एंटरप्राइजेज के प्रवर्तक, अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था।
सेबी ने कहा कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज को बाजार के नियमों के तहत जरूरी खुलासा करना चाहिए था।
बाजार नियामक ने कहा कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज का आचरण सूचीबद्धता दायित्वों, प्रकटीकरण आवश्यकता संबंधी विनियमों, सेबी के परिपत्र और भेदिया कारोबार निषेध मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन है।
सेबी ने कहा कि इसलिए फ्यूचर एंटरप्राइजेज पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे 45 दिनों के भीतर चुकाना होगा।
भाषा पाण्डेय अजय
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