scorecardresearch
Thursday, 19 September, 2024
होमदेशअर्थजगतसेबी का एड्रोइट फाइनेंशियल सर्विसेज, सिल्वर स्ट्रीम इक्विटीज पर जुर्माना

सेबी का एड्रोइट फाइनेंशियल सर्विसेज, सिल्वर स्ट्रीम इक्विटीज पर जुर्माना

Text Size:

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूत्ति और विनियम बॉर्ड (सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ‘को-लोकेशन’ सुविधा के संदर्भ में नियमों के उल्लंघन को लेकर एड्रोइट फाइनेंशियल सर्विसेज और सिल्वर स्ट्रीम इक्विटीज पर छह-छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनएसई की को-लोकेशन’ सुविधा के तहत ब्रोकरों को अतिरिक्त शुल्क देकर अपना सर्वर एक्सचेंज के डेटा सेंटर में लगाने की अनुमति होती है। इससे संबंधित ब्रोकरों के पास अन्य के मुकाबले सूचना आने में कम समय लगता है।

सेबी के आदेश के अनुसार शेयर बाजार के बिचौलियों ने 2012-2014 के दौरान बिना किसी पर्याप्त कारण के मुद्रा डेरिवेटिव, नकद बाजार और वायदा एवं विकल्प श्रेणी के ‘सेकेन्डरी सर्वर’ में लगातार ‘लॉग इन’ किया था।

वही एनएसई के ‘को-लोकेशन’ दिशानिर्देशों के अनुसार टिक-बाय-टिक (टीबीटी) डेटा के लिए दूसरे सर्वर का उपयोग प्राथमिक सर्वर की अनुपलब्धता की स्थिति में किया जा सकता है। वही कारोबारी सदस्यों को नियमित रूप से दूसरे सर्वर से संपर्क में नहीं होना चाहिए।

इस मामले में सेबी ने पाया कि एनएसई ने दो शेयर बिचौलियों ने दूसरे सर्वर में लॉग इन नहीं करने की सलाह दी थी लेकिन वे इसके बावजूद दूसरे सर्वर से जुड़ते रहे।

भाषा जतिन रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments