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गुरूवार, 5 जून, 2025
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सेबी ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को वित्तीय विवरण की भौतिक प्रतियां भेजने से छूट दी

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नयी दिल्ली, पांच जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं को निवेशकों को प्रमुख वित्तीय दस्तावेजों की भौतिक प्रति भेजने की जरूरत से सीमित छूट प्रदान की।

अपने परिपत्र में, नियामक ने विनियमन 58(1)(बी) से संबंधित छूट देने का फैसला किया। यह गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के ऐसे धारकों को वित्तीय विवरणों और संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रति भेजने का आदेश देता है, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

यह कदम कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के 30 सितंबर, 2025 तक इसी तरह की छूट बढ़ाने के फैसले के अनुरूप है।

मंत्रालय के विस्तार और हितधारकों के अनुरोधों के आधार पर, सेबी ने फैसला किया है कि एक अक्टूबर, 2024 से पांच जून, 2025 तक गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने वाली संस्थाओं के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरणों की भौतिक प्रतियां नहीं भेजने के लिए ‘कोई दंडात्मक’ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके बाद 30 सितंबर, 2025 तक छूट का दूसरा चरण चलेगा, जो विज्ञापनों के माध्यम से किए गए आगे के खुलासे के अधीन होगा।

इकाइयों को अपने विज्ञापन में सभी दस्तावेजों के मुख्य विवरण दिखाने वाले बयान का एक वेब लिंक शामिल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रतिभूतियों के धारक आसानी से जानकारी तक पहुंच सकें।

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

अप्रैल में सेबी ने इस संबंध में परामर्श पत्र जारी किया था।

भाषा अनुराग रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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